How to make Passport of India ? - Passport Seva
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा एक भारतीय पासपोर्ट याने Passport of India - Passport Seva जारी किया जाता है। यह वाहक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है और पासपोर्ट अधिनियम (1967) के अनुसार भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
विदेश मंत्रालय के कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) डिवीजन की पासपोर्ट सेवा (पासपोर्ट सेवा) इकाई जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है और सभी पात्र भारतीय नागरिकों को आवेदन पर Passport of India - Passport Seva जारी करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पासपोर्ट भारत भर में स्थित 93 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में 197 भारतीय राजनयिक मिशनों में जारी किए जाते हैं।
आईये हम इसे विस्तार से समझे -
RPO - Reginal Passport Office
List Of Reginal Passport Office in India -
RPO Ahmedabad, RPO Amritsar, RPO Bhubaneswar, RPO Bareilly, RPO Bangalore, RPO Mumbai, RPO Bhopal, RPO Kolkata, RPO Coimbatore, RPO Chandigarh, RPO Cochin, RPO Dehradun, RPO Delhi, RPO Goa, RPO Guwahati, RPO Ghaziabad, RPO Hyderabad, RPO Jalandhar, RPO Jammu, RPO Jaipur, RPO Kozhikode, RPO Lucknow, RPO Chennai, RPO Madurai, RPO Malappuram, RPO Nagpur, RPO Patna, RPO Pune, RPO Ranchi, RPO Raipur, RPO Srinagar, RPO Shimla, RPO Surat, RPO Thane, RPO Trichy, RPO Trivandrum, RPO Visakhapatnam, CPV Delhi, Rpo Vijayawada.
भारत में Passport of India - Passport Seva कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के रूप में जाना जाता है। 2015 तक, विदेश मंत्रालय प्रमुख शहरों में 81 पीएसके संचालित करता है और इन पीएसके को 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है। मंत्रालय ने 11 मिनी पासपोर्ट कार्यालय भी स्थापित किए हैं जिन्हें पासपोर्ट सेवा लघु केंद्रों के नाम से जाना जाता है।
पासपोर्ट सेवा केंद्र खोजे - {getButton} $text={Locate Passport Seva Kendra} $icon={info} $color={Hex Color}
Types of Passport - पासपोर्ट के प्रकार
3 प्रकार के भारतीय पासपोर्ट -
Ordinary Passport (Dark Blue cover) - सामान्य नागरिकों को निजी यात्रा के लिए साधारण पासपोर्ट (डार्क ब्लू कवर) जारी किया जाता है, जैसे छुट्टी, अध्ययन और व्यापार यात्रा (36 या 60 पृष्ठ)। यह एक "टाइप पी" पासपोर्ट है, जहां पी का मतलब पर्सनल है।
Official Passport (White cover) - आधिकारिक पासपोर्ट (सफेद कवर) - आधिकारिक व्यवसाय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिसमें विदेशों में तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य भी शामिल हैं। यह एक "टाइप एस" पासपोर्ट है, एस का मतलब सेवा है।
Diplomatic Passport (Maroon cover) - राजनयिक पासपोर्ट (मैरून कवर) - भारतीय राजनयिकों, संसद सदस्यों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों, कुछ उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनयिक कोरियर, साथ ही उनके आश्रितों को जारी किया जाता है। अनुरोध पर, यह आधिकारिक व्यवसाय पर यात्रा करने वाले उच्च पदस्थ राज्य-स्तरीय अधिकारियों को भी जारी किया जा सकता है। यह एक "टाइप डी" पासपोर्ट है, जिसमें डी डिप्लोमैटिक के लिए खड़ा है।
What are the various passport services and which form has to be filled in? विभिन्न पासपोर्ट सेवाएं क्या हैं और किस फॉर्म को भरना है?
Issue of Fresh Passport: यदि आप Fresh Passport श्रेणी में पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Re-issue of Passport: यदि आप निम्न कारणों से किसी मौजूदा पासपोर्ट के स्थान पर दूसरा पासपोर्ट चाहते हैं तो आप पासपोर्ट के पुन: जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं:
Change in existing personal particulars. मौजूदा व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन।
Validity expired within 3 years/ Due to expire within one year. वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो गई / एक वर्ष के भीतर समाप्त होने के कारण।
Validity expired more than 3 years ago. वैधता 3 साल से अधिक समय पहले समाप्त हो गई थी।
Exhaustion of pages. पृष्ठों की थकावट या पजेस समाप्त होना ।
Damaged passport. क्षतिग्रस्त पासपोर्ट।
Lost passport. पासपोर्ट खो दिया।
Tatkal and SVP or Normal Passport (Short Validity Passport) -तत्काल और एसवीपी क्या है और वो कब तक मिलेंगे ?
तत्काल पासपोर्ट (तत्काल जरूरतों के लिए),और लघु वैधता पासपोर्ट (एसवीपी) भी उपलब्ध हैं और इन्हें आम तौर पर एक बार जारी किए जाने के बाद साधारण पासपोर्ट माना जाता है। Passport of India - Passport Seva केंद्र द्वारा जारी करता है |
तत्काल पासपोर्ट - तत्काल पासपोर्ट का बनने या जरी होने का समय आवेदन करने पश्चात् केवल 7 दिनों का होता है | इस में आपको पूरी प्रक्रिया के बाद आपके आवेदन में दर्ज पते पर आपका पासपोर्ट पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजा जाता है |
नॉर्मल पासपोर्ट - तत्काल पासपोर्ट का बनने या जरी होने का समय आवेदन करने पश्चात् 10 से 15 दिनों का या 1 महिने तक का हो सकता है |
What language is the passport in? - पासपोर्ट किस भाषा में होता है ?
भारतीय पासपोर्ट का पाठ या पुस्तक भारत की दो भाषाओं हिंदी याने रीजनल और अंग्रेजी भाषा दोनों में छपा है।
दोनों भाषा इसलिए समाविष्ट की जाती है क्योंकि पासपोर्ट धारक को अपने द्वारा बनाए गए पासपोर्ट पर अगर अंग्रेजी भाषा हो तो उसका अपनी खुद की भाषा में याने हिंदी भाषा में अनुवाद मिल सके |
Passport Fees and Validity - पासपोर्ट फीस और वैलिडिटी -
What are the prices for a standard (Normal) passport in India? भारत में एक सामान्य पासपोर्ट की कीमत क्या है?
पहली बार आवेदक या नवीनीकरण -
₹1500 – Passport Fresh issuance or reissue (36 pages, standard size Pages) with 10-year validity.
₹2000 – Passport Fresh issuance or reissue (60 pages, 'jumbo' size pages) with 10-year validity.
पहली बार आवेदक या शीघ्रता से नवीनीकरण -
₹3500 – Passport First time applicant or Tatkal renewal service (36 pages) with 10-year validity.
₹4000 – First-time applicant or Tatkal renewal service (60 pages) with 10-year validity.
छोटे बच्चों (अवयस्कों) के लिए नया पासपोर्ट जारी करना (18 साल के निचे )
₹1000 – Fresh passport issuance for minors (below 18 Years of Age) with 5-year validity or till the minor attains the age of 18, whichever is earlier.
डुप्लीकेट पासपोर्ट - खो गया, क्षतिग्रस्त या चोरी हो गया पासपोर्ट
₹3000 – Duplicate passport (36 pages) lost, damaged or stolen passport.
₹3500 – Duplicate passport (60 pages) lost, damaged or stolen passport.
भारतीय पासपोर्ट भारत के बाहर भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके लिए शुल्क हर एक देश के अनुसार अलग-अलग होता है।
Issuance of Passport - पासपोर्ट जारी करने की पद्धति -
Passport of India - Passport Seva जारी करने, पासपोर्ट भेजने, पुलिस के साथ ऑनलाइन लिंक करने और पासपोर्ट के केंद्रीकृत मुद्रण (Printing Unit) के लिए सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट की फ्रंट-एंड गतिविधियां शुरू की गयी है ।
नई प्रणाली पासपोर्ट जारी करने के लिए 'समय पर, पारदर्शी, अधिक सुलभ और विश्वसनीय तरीके' होने की कोशिश कर रही है। पासपोर्ट आवेदक को पूरे देश में संचालित "पासपोर्ट सेवा केंद्र" (PSK) के रूप में जाने वाले 77 पासपोर्ट कार्यालयों में से किसी भी एक में पासपोर्ट सेवा प्रणाली के माध्यम से पासपोर्ट के नए/पुनः (New or Renew) जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
Passport Process Flow -
Online Application at Setu Suvidha Kendra. CSC or Maha E Seva Kendra
Book an Appointment
Pay Fees Online
Print Appointment Receipts and Application Form (2sets)
Visit Selected PSK or PRO in Your Or other City with Original Documents
Next is to visit Nearest police Station with set of Xerox and Original Documents
Once police Verification is Complete police station will send that to their CP or SP Office
After Summited of police verification by police your passport will go for Print at RPO (Regional Passport Office)
After Printing of Passport RPO will dispatch it to your given address at the time of application
You will receive Original passport by Registered post of RPO authorized Courier Service
Document's required for Passport of India - Passport Seva ?
Here is the list of documents that can be used for making of Passport of India
mPassport Seva App - Mobile Application - Download Here
Appointment Status - Appointment Availability -
{getButton} $text={Appoinment Status Check} $icon={info} $color={Hex Color}
Passport Track Service Request/Feedback -
Passport Toll-Free National Call Centre 1800-258-1800
Note - ध्यान दें:
- केवल आपातकालीन/चिकित्सा मामले और पूर्व-अनुमोदित श्रेणियां (preapproved categories) बिना नियुक्ति याने Appointment के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जा सकती हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी/पासपोर्ट अधिकारी के विवेक पर सेवा प्रदान की जाएगी।
- नाबालिग आवेदकों (4 वर्ष से कम आयु) (Minor Applicant and Regular Applicant) के मामले में, सफेद पृष्ठभूमि (White Background) के साथ हाल ही में पासपोर्ट आकार का फोटो (4.5 X 3.5 सेमी) ले जाएं।
- यदि आवेदक ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के 90 दिनों के भीतर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर नहीं जाता है, तो आवेदन पत्र को फिर से जमा करना आवश्यक है।
- आम तौर पर, 18 वर्ष की आयु तक के नाबालिग बच्चों (पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष तक सीमित) के मामले में किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके माता-पिता या दोनों के पास वैध पासपोर्ट है और माता-पिता में से किसी एक का नाम उसके पति या पत्नी में उल्लिखित है। माता-पिता दोनों की सहमति के साथ पासपोर्ट अनुलग्नक-डी के रूप में उपलब्ध है। 15-18 वर्ष के बीच के बच्चों के पास प्री-पुलिस वेरिफिकेशन आधार पर 10 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विकल्प है। हालांकि, पुलिस वेरिफिकेशन मोड पर अंतिम निर्णय पासपोर्ट कार्यालय के पास है।
- तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन नहीं किया जाता है। तत्काल योजना के मामले में पुलिस सत्यापन के बाद मामले के अनुसार पुलिस सत्यापन किया जाता है
- माता-पिता के पासपोर्ट में बच्चे के नाम के समर्थन की अब अनुमति नहीं है। संशोधित निर्देशों के अनुसार नाबालिग (Minor) के पास अलग पासपोर्ट होना चाहिए। चाहे वो एक महीने का बच्चा हो या 18 साल ले अंदर कोई भी |
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